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हत्या व जानलेवा हमले में आजीवन कारावास

 तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जनपद एवं न्यायाधीश मेराज अहमद ने हत्या व जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए वैभव गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता निवासी तलैया फजल इमाम थाना कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भोलेपुर ठाकुरद्वारा मंदिर के पास रहने वाले विशाल पुत्र स्वर्गीय दीपक शर्मा ने 16 दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया कि वर्तमान समय में करीब डेढ़ साल से अपनी पत्नी के साथ मसेनी चौराहे के पास जहां मेरी ससुराल है वहां मैं रहता हूं तथा बीच-बीच में आता जाता रहता हूं। दिनांक 16 दिसंबर 2023 को समय करीब 2:00 बजे रात में मेरी मां ज्योति का फोन मेरे मोबाइल पर आया। मेरी मां ने बताया कि जल्दी आ जाओ तुम्हारे मामा का गला कट गया है। जिस पर मैं बिना देर किए आ गया, तो मेरे मामा अजय शर्मा और पप्पू पुत्र स्वर्गीय रामसेवक शर्मा उम्र लगभग 50 वर्ष के थे तथा मेरी मां के साथ पांच छ: साल से रह रहे थे जो घर में मंदिर के पास घायल पड़े थे। जिनके शरीर पर धारदार चोट थी। मैंने देखा कि मां की सांस चल रही है तथा मेरी मां के भी चोट थी। तब मेरी मां तथा वहां उपस्थित नाहिद उर्फ नूर पुत्री मुस्ताक अली निवासी शीशमबाग थाना कोतवाली फतेहगढ़ फर्रुखाबाद उपस्थित थी। दोनों लोगों ने बताया वैभव गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता हथियार से जान से मारने की नीयत से मेरे मामा को और मेरी मां को मारकर चला गया है। घर पहुंचने से पहले भोलेपुर पुलिस चौकी में सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर एंबुलेंस से मेरे मामा अजय शर्मा को लोहिया अस्पताल भिजवाया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में वैभव गुप्ता व नाहिद उर्फ नूर पुत्री मुस्ताक अली निवासी शीशमबाग कैंट फतेहगढ़ के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता अखिलेश राजपूत की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने नाहिद उर्फ नूर को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। वहीं वैभव गुप्ता को हत्या व जानलेवा हमले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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