पुरानी रंजिश में मारपीट व फायरिंग के मामले में दो भाइयों को सजा

 सुदेश को सात वर्ष का कारावास व तीन हजार लगाया गया जुर्माना
सुनील उर्फ गुड्डू को 3800 रुपये के जुर्माने से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 अंकित कुमार मित्तल ने पुरानी रंजिश के कारण मारपीट व फायरिंग के मामले में सुदेश उर्फ पिंटू, सुनील उर्फ गुड्डू पुत्रगण इंद्रपाल निवासीगण मौधा कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए सुदेश को सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
बीते 19 वर्षों पूर्व अजय कुमार पुत्र राधेश्याम ने कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 अक्टूबर 2006 को हमारे गांव के इंद्रपाल सिंह यादव से खेत का विवाद चल रहा था। उन्होंने हमारे खेत में घूरा डालने से मना किया। विरोध करने पर इंद्रपाल के लडक़े सुदेश उर्फ पिंटू, सुनील उर्फ गुड्डू, इंद्रपाल के नाती योगेन्द्र उर्फ रिंकू, राघवेंद्र मेरे दरवाजे पर आकर भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। गालियां देने से मना किया तो उपरोक्त चारों व्यक्ति अपने मकान की छत पर चढ़ गए और सुदेश ने अपने घर से तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से निशाना लगाकर मेरे मकान की तरफ ताबड़तोड़ तीन चार फायर किए व अन्य लोगों ने ईट पत्थर मारे। जिससे मेरे पिता के चोटें आई और छोटे भाई के गोली लगी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर सुदेश उर्फ पिंटू को जानलेवा हमले के तहत दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सुनील उर्फ गुड्डू को मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी करार देते हुए 3800 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। राघवेंद्र व योगेंद्र बाल अपचारी होने के कारण पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

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