हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से तीनों को किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने हत्या के मामले में राजेश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी नौनियमगंज कायमगंज, सिकन्दर पुत्र विनोद बाथम निवासी पृथ्वी दरवाजा कायमगंज, देशराज पुत्र बाबूराम निवासी अताईपुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते लगभग 23 वर्षों पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि दिनांक 3 अप्रैल 2002 को मेरे गांव का ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू उम्र लगभग 27 वर्षीय जो मेरे ट्रैक्टर का चालक था। मेरी मोटर साइकिल लेकर मेरे ट्यूबबेल से घर जा रहा था। समय लगभग रात नौ बजे फायर की आवाज सुनाई पड़ी। मंै व मेरे मजदूर ने भागकर हंसापुर गौराई जाने वाले रोड पर पहुंचकर देखा कि मेरे ट्रैक्टर चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। लाश और मोटरसाइकिल रोड पर पड़ी थी। हम लोगों को देखकर लगभग तीन चार बदमाश फायर करते हुए भाग रहे थे। जिन्हें हम लोगों ने टार्च की रोशनी में देखा और पहचाना। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर सुग्रीव, राजेश अग्रवाल, सिकन्दर, देशराज के विरुद्ध न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने राजेश अग्रवाल, सिकन्दर , देशराज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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