26 वर्ष पूर्व घटी थी घटना, कलान था फर्रुखाबाद में
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या व घटना की साजिश रचकर साक्ष्य मिटाने के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त बुद्धपाल पुत्र गोकरननाथ, रामसनेही पुत्र बाबूराम, रामरहीश पुत्र मुंशी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व २५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।विगत 26 वर्ष पूर्व थाना कलान क्षेत्र के ग्राम तिलैया निवासी कुंवर पाल ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि मैं अपनी ससुराल गुल्हे थाना कलान गया हुआ था। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि बीती रात तुम्हारे छोटे भाई रामऔतार, बुद्धपाल व रहीश, रामसनेही गांव के किनारे लगे इंजन पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। रात्रि में तुम्हारी चाची व गांव के रिश्तेदार अमर सिंह खाना लेकर इंजन सेट पर गये थे और रामऔतार खाना खाकर चारपाई पर बैठा था, तभी बहादुर, रामभरोसे, कृपाल हरि अपनी लाइसेंस बंदूक व अवैध तमंचा लेकर शराब के नशे में आये और गाली गलौज करने लगे और कहा बहुत दिनों से बचा हुआ है। आरोपियों ने गोली मार दी। जिससे रामऔतार की मौके पर ही मौत हो गयी थी। उसे पास के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस के द्वारा की गयी विवेचना में यह सामने आया कि बुद्धपाल, रामसनेही, रामरहीश ने साजिश रचकर साक्ष्य मिटाते हुए हत्या की थी। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। घटना के समय थाना कलान जनपद फर्रुखाबाद में लगता था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त बुद्धपाल, रामसनेही, रामरहीश को दोषी कराकर देते हुए आजीवन कारावास व २५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन को आजीवन कारावास
