फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने धर्मेन्द्र उर्फ गुर्रा पुत्र शम्भू दयाल निवासी ग्राम गौरिया गुरसहायगंज को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 16 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज में तैनात उपनिरीक्षक इंद्रपाल सिंह कांस्टेबिल के साथ शांति व्यवस्था व गस्त कस्बा कमालगंज में मामूर थे। मोहल्ला किदवई नगर नई बस्ती की तरफ जा रहे थे। उन्हें एक युवक संदिग्ध रुप से बैठा दिखायी दिया। वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर 20 ग्राम स्मैक बरामद कर जेल भेज दिया। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने धर्मेंद्र उर्फ गुर्रा को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
