गैंगस्टर के मामले में आरोपी को सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दीपक बाथम पुत्र रामकिशोर बाथम निवासी मोहल्ला कुटरा फतेहगढ़ को गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष दो माह का कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बीते तीन वर्षो पूर्व वेद प्रकाश गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीपक बाथम पुत्र रामकिशोर निवासी कुटरा, रवि पुत्र राजेश वाल्मीकि निवासी मसेनी मिलकर अपना एक गैंग बनाकर रखा है। गैंग लीडर दीपक बाथम है। यह गैंग अपने सदस्य के आर्थिक एंव भौतिक लाभ के लिए चोरी नकबजनी जैसे जघन्य अपराध करते हैं। यह गैंग समाजविरोधी क्रियाकलाप गतिविधियों में निवारण के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने दीपक बाथम, रवि वाल्मीकि के विरुद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दीपक बाथम की पत्रावली पृथक हो गयी थी। रवि वाल्मीकि को न्यायलाय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दीपक बाथम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष दो माह का कारवास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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