एनडीपीएस के आरोपी को सात माह की सजा

20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष 7 न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने एनडीपीएस के मामले में मनोज कुमार पुत्र सोनेलाल निवासी काकन नगला कायमगंज को दोषी करार देते हुए सात माह का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विगत 20 वर्ष पूर्व एसआई भरत वर्मा आवास विकास क्षेत्र में देखरेख व शांति व्यवस्था में मामूर थे। आवास विकास तिराहे पर पहले से ड्यूटी कर रहे कांस्टेबिल विनोद कुमार व हरिनारायण मिले और संदिग्ध लोगों की तलाशी लेने लगे। उसी दौरान आवास विकास कालोनी की तरफ से तिराहे की ओर आ रहा युवक हम पुलिस वालों को देखकर पीछे मुडक़र तेज भागने लगा। हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मनोज कुमार बताया। जब मैंने भागने का कारण पूछा, तो बताया कि मेरे पास दो किलो अफीम की बोड़ी के डोडे है। पूछा तो बताया कि शाहजहांपुर से लाता हूँ और यहां आकर बेचता हूँ। पुलिस ने मुकदमा लिखकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने मनोज कुमार को सात माह का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

देवेंद्र कुमार उर्फ जग्गू यादव सीजेएम न्यायालय में हुए पेश

फर्रुखाबाद। बीते दिनों से देवेंद्र कुमार उर्फ जग्गू यादव गैंगेस्टर के मामले में जिला जेल में निरुद्ध हैं। जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। जग्गू यादव के विरुद्ध जानलेवा हमले में अपराध संख्या 889/2018 व गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी का मामला अपराध संख्या 543/2022 फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज हुए थे। जो कि न्यायलाय में विचाराधीन हैं। इन दोनों मुकदमो में सीजेएम न्यायालय ने तलब किया। पुलिस ने जग्गू यादव को कोर्ट में पेश किया। मुकदमो में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि नियत की गई है।

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