फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम शंकर ने 6 दिसंबर २०२२ को ध्रुव मिश्रा पुत्र दीपचन्द्र मिश्रा निवासी जरहरी थाना मेरापुर के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी। जिसको जिला न्यायाधीश को दिनांक १२ दिसंबर २०२२ को प्रेषित किया गया था। संबंधित अधिकारी की शिकायत पर गौर करने के उपरोक्त ध्रुव मिश्रा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना अधिनियम १९७१ की धारा २ (सी) के तहत अपराधिक मामला बनाता है। इसलिए उनको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
