फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जाति सूचक गाली-गलौज व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त विष्णु कुमार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास व १५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ११ जुलाई २०१२ को हरिनारायन पुत्र रामआसरे निवासी कन्हूयाकूबपुर पो0 पिपरगांव ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में दी तहरीर में दर्शाया था कि ग्राम मदनपुर में उपजिलाधिकारी सदर के आदेश के अनुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल के साथ शौचालयों को गिराने का कार्य कर रहा था। शौचालय गिराने के उपरान्त विष्णु कुमार के मकान के बाहर शौचालय गिराने हेतु विष्णु कुमार के घर में मौजूद महिला की सहमति से शौचालय गिराने का काम शुरु किया, तभी विष्णु कुमार अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ आया और जाति सूचक गाली-गलौज कर मारने पीटने लगा। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक से भी झगड़ा करने लगा। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी पर विशेष न्यायाधीश एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त विष्णु कुमार को दोषी करार देते हुए धारा ३३२ में एक वर्ष का कारावास व ५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा ३५३ में एक वर्ष का कारावास व ५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एससी/एसटी एक्ट में एक वर्ष का कारावास व ५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ——————–
