फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूट के मामले में आवास विकास चौकी के दो सिपाही व एक होमगार्ड के विरुद्ध न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही थानाध्यक्ष कादरीगेट को आदेश दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सात दिन के अंदर न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करें। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम रूनी चुरसाई निवासी सूर्यप्रताप सिंह उर्फ सूरज पुत्र कौशलेन्द्र सिंह ने अधिवक्ता आशीष मिश्रा के माध्यम से डकैती कोर्ट में थाना कादरी गेट की चौकी आवास विकास में तैनात सिपाही संजीव कुमार, संजय कुमार, होमगार्ड जितेंद्र के विरुद्ध न्यायालय में १५६(३) याचिका दायर की। जिसमें बताया कि मैं एमबीए का छात्र हंू। 10 अप्रैल की रात 10:30 बजे अपने मित्रों के साथ आवास विकास चौकी के पास कानपुर बिरयानी सेंटर पर खाना खाने गया था। वहां पर पहले से ही मौजूद संजीव कुमार शराब पी रहा था। मुझ पर आईपीएल पर सट्टा लगाने का आरोप लगाते हुए अवैध रूप से रुपये की मांग करने लगा और संजीव ने फोन करके चौकी से संजय और जितेंद्र को बुला लिया। मेरी जेब से 637 लूट लिए और मोबाइल फोन व अपाचे मोटर साइकिल भी लूट ली। पीडि़त ने उक्त घटना की सूचना थाना कादरी गेट पर दी। इसके बाद पुकिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष कादरीगेट को आदेश दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सात दिन के अंदर न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करें। ——————–
