ठगी करने वाले ग्राम प्रधान सहित दो पर मुकदमे के आदेश

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रोजगार सेवक के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा युवक के ८५ हजार रुपये की ठगी करने के मामले में अदालत ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला न्यू कालोनी नवदिया निवासी नीरज सिंह पुत्र किशन पाल ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें दर्शाया कि उसकी दोस्ती प्रदीप पुत्र राकेश निवासी सवासी थाना कमालगंज से है। प्रदीप वर्तमान में मौजा सवासी का ग्राम प्रधान है। उसने मुझसे कहा कि मेरे यहां रोजगार सेवक का पद रिक्त है। अगर तुम १ लाख रुपये की व्यवस्था करों तो तुम्हे लगवा दूं। मैने ८५ हजार रुपये अपने परचित सिद्धार्थ उर्फ बाबू व एक दोस्त के सामने ५ जनवरी २०२२ को फतेहगढ़ कचहरी के बाहर प्रदीप को दिये थे। एक वर्ष से अधिक का समय बीत गया, लेकिन आज तक नियुक्ति मेरी नहीं करायी। मैंने कई बार रुपये मांगे तो प्रदीप ने कहा कि तुम ६ अपै्रल को कचहरी आओगे तो रुपये दे दूंगा। अपने दोस्त के साथ रुपये लेने गया तो मुझे डीएन कालेज के पास प्रदीप कहने लगा कि तुम्हारी नियुक्ति जल्द करा दूंगा तो मैंने कहा कि मुझे रुपये चाहिए आवश्यकता है। इस दौरान वह भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा ओर बोला कि न तेरे रुपये देंगे और न ही तेरी नियुक्ति कराऊंगा और मेरे साथ मारपीट की। उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी था। न्यायालय ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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