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कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय द्वारा बार-बार जारी आदेशिकाओं को संबंधि थाना पुलिस द्वारा आदेशिकाएं तामीला अथवा बिना तामीला इस न्यायालय को प्रेषित नहीं की गई। अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिये है। पुलिस अधीक्षक को तामीला के संबंध में पत्र निर्गत किय जाये। सुनवाई के लिए २० जुलाई की तिथि नियत की गई है।
राज्य बनाम किशन पाल के मामले में किशन पाल जिला कारागार में है। साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराये जाने हेतु न्यायालय द्वारा बार-बार आदेशिकाएं जारी की जा रही है, किन्तु संबंधित थाना पुलिस आदेशिकाएं तामीला अथवा बिना तामीला इस न्यायालय को प्रेषित नहीं की गई। कोर्ट ने ९ जुलाई को नोटिस जारी किया था और१० जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण दर्शित करें कि आदेशिकाएं वापस न्यायालय में प्रेषित क्यों नहीं की गई। इस पर संबंधित थाना प्रभारी न तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही नोटिस के साथ संलग्न आदेशिकाएं तामीला अथवा अदम तामीला न्यायालय में प्रेषित की गई। संबंधित थाना प्रभारी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिये है। पुलिस अधीक्षक को तामीला के संबंध में पत्र निर्गत किय जाये। सुनवाई के लिए २० जुलाई की तिथि नियत की गई है।

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