समृद्धि न्यूज। संभल हिंसा केस में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। एक नाबालिग की मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया है। अनुज चौधरी उस वक्त संभल सीओ थे। इस समय उनकी तैनाती फिरोजाबाद में है। चंदौसी की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 10-12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, आदेश के बाद संभल एसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एसपी ने कहा कि कोर्ट का आदेश अवैध है, इस मामले में हुई ब्यायिक जांच में पुलिस एक्शन को सही पाया गया था, अब इस आदेश को ऊपरी अदालत में चौंठी दी जाएगी। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में सर्वे के दौरान हालात बिगड़ गए थे। हजारों लोगों की भीड़ इक_ा हो गई थी। इस दौरान पथराव और फायरिंग भी हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और भीड़ में शामिल लोग घायल हो गए थे, इन्हें में से एक मोहल्ला खगूसराय का रहने वाला आलम नाम का नाबालिग युवक भी घायल हुआ था। आलम को गोली लगी थी, इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इसी को लेकर आलम के पिता यामीन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने बताया था कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर को बिस्कुट बेचने गया था, जामा मस्जिद पर जैसे ही पहुंचा, पुलिस ने उसके गोली मार दी। याचिका की सुनवाई चंदौसी स्थित सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के अनुसार, मामले में प्राथमिक जांच जरूरी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सम्भल के एसपी केके बिश्नोई ने कहा कि यह आदेश अवैध है और वे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उन्होंने बताया कि हिंसा की जांच पहले ही हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई सही पाई गई थी। पुलिस इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी।
संभल हिंसा: ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर दर्ज करने का आदेश
