महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष का कारावास
62 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज त्वरित प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने दुष्कर्म के मामले में राघवेंद्र पुत्र ब्रजनदंन निवासी जिजौटा कम्पिल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास से दण्डित किया है। बीते 2 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र…
