जानलेवा हमले के मामले में तीन को चार वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमला के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 रितिका त्यागी ने अभियुक्त मुजम्मिल, मुस्तकीम, अपऊ उर्फ हामिद को चार वर्ष का कारावास व 23500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2003 में थाना जहानगंज के ग्राम जरारी निवासी अश्फाक हुसैन पुत्र शहजाद हुसैन ने पुलिस को दी…
