पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
पचास हजार रुपये का जुर्माना फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने पत्नी के हत्यारे मिथुन पुत्र सुरेश नागर मोहल्ला गांधीनगर सरैया शमशाबाद को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। बीते 7 वर्षो पूर्व फर्रुखाबाद के मोहल्ला…
