धोखाधड़ी के मामले में चकबंदी लेखपाल व एसीओ सहित 16 पर याचिका दायर

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। थाना जहानगंज के ग्राम बंथल शाहपुर निवासी आविद खां पुत्र इमत्याज खां ने आरोपी फारुख खां, जुम्मन खां पुत्रगण फरीद खां, अरबाज खां, सीवा पुत्रगण गुल मोहम्मद, अनीस खां पुत्र सहीद खां, अल्ला रक्खा, नवी आलम खां पुत्रगण शरीफ खां, जमरुद्दीन, सगीर खां, नफीस खां पुत्रगण जहीर खां, जरीफ खां, हनीफ खां पुत्रगण जाहिद खां, अमन खां पुत्र सराफत खां, अफसाना पत्नी सराफत खां, चकबंदी लेखपाल प्रमोद कुमार, कुंअर महेश एसीओ अंतिम अभिलेख चकबंदी कार्यालय के खिलाफ न्यायालय में १५६(३) याचिका दायर की है। जिसमें दर्शाया कि मेरे पिता इम्तयाज़ खान पुत्र अफजल खान अपने बड़े भाई शाहमीर खान पुत्र अफजल खान से ग्राम बंथल शाहपुर के अंतर्गत कुल रखवा 2.28 एकड़ में १/6 भाग का अंश पंजीकृत विक्रय 6 हजार रुपये देकर 29 सितंबर 1980 में कराया था। राजस्व कर्मियों की लापरवाही के कारण १/४ भाग का निफाज संबंधित खतौनी में दर्ज नहीं किया गया। राजस्व अभिलेखों में विके्रता शाहमीर खान के बारिशान के नाम दर्ज हो गया। गांव चकबंदी में आने पर पता चला कि शाहमीर का नाम खसरा संख्या 204 से नहीं हटा। चकबंदी के लेखपाल प्रमोद से मिला अपना बैनामा और तहसीलदार का आदेश दिखाया तथा खतौनी दर्ज करने की मांग की। लेखपाल व एसीओ कुंवर महेश ने मुझे धोखा देते रहे और कहा कि तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा। आदेश होने पर इंतखाब मिल जाएगा। लेखपाल प्रमोद व एसीओ ने नाम नहीं चढ़ाया और विपक्षीगणों से मिलकर कहा कि तुम लोग अपना नाम चढ़ावा लो। शाहमीर खान के वारिशान जाहिद आदि भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात शाहमरर खान के बारिश पौत्र फारुक खान, जुम्मन खां पुत्रगण फरीद खान, अरवाज पुत्र गुल मोहम्मद, जैनब पुत्री गुल मोहम्मद नाबालिक, संरक्षिका माता सीवा व सीवा पत्नी गुल मोहम्मद, अनीस पुत्र सईद खान, अल्ला रक्खा व नबी आलम पुत्रगण सरीक खां व जमरूद्दीन, सगीर खान, नफीस खां पुत्रगण जहीर खान, जरीफ खां, नफीस खां पुत्र जाहिद खां, अमन पुत्र शराफत खान, अफसाना पत्नी शराफत खां एक राय होकर पिता के पक्ष में हुए बैनामें को जानते हो धोखाधड़ी बेमानी छलकत कर लेखपाल व एसीओ से मिलकर प्रधान की मोहर व हस्ताक्षर फर्जी खुद कर प्रपत्र तैयार कर लिये।

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