1.40 लाख की ठगी करने वाले पिता-पुत्र के खिलाफ याचिका दायर

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मकान बेंचने के नाम पर पिता-पुत्र ने युवक से 1 लाख 40 हजार की ठगी कर ली। जानकारी होने पर पीडि़त ने न्यायालय में याचिका दायर की।
जानकारी के अनुसार मोहम्मद फराज खान पुत्र जावेद खान निवासी मोहल्ला खटकपुरा सिद्दीकी शहर कोतवाली ने याचिका में दर्शाया कि वह शहर में मकान खरीदना चाहता था। इस संबंध में उसने एक दो लोगों से कहा कि कोई मकान हो तो बताना। इसी दौरान मेरे पास आफताब अहमद खां उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 हामिद अली खां व उनके पुत्र आदिल खां निवासी मौलवी बदन खां थाना मऊदवाजा आये और बोले कि मेरे पास मकान है जो मेरा है, जो मुझे अपने वालिद हमिद अली व सगी बुआ जाहिदा बेगम से प्राप्त हुआ। जाहिदा बेगम ने अपने जीवन काल में अपने हिस्से की समस्त चल अचल संपत्ति की वसीयत मुझे कर दी थी। जिस पर मैं मालिक व काबिज दाखिल हूं। मैंने मकान देखा और 5 लाख रुपये में सौदा तय हो गया। अफताब अहमद खां ने 4 मार्च 2020 को तहसील में 1 लाख रुपये नगद लेकर पंजीकरण पत्र सदर तहसील में नाम कराया। गवाह के रूप में अफताब अहमद खान का पुत्र आदिल खान मौजूद रहा। तय समय पर बैनामा करने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा और 40 हजार रुपये मुझसे ले लिये। इस दौरान मुझे जानकारी हुई कि संपत्ति विवादित न्यायालय में मामला विचाराधीन है। जब मैंने आफताब अहमद से कहा तो वह कहने लगा कि मैं निस्तारण करा दूंगा। बकाया धनराशि देने को कहा तो मैंने कहा कि बैनामा के समय ही शेष पैसा देंगे। जिससे वह नाराज हो गया और कहने लगा कि मैं इतने मुकदमे लगा दूंगा दिमाग ठीक हो जायेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ ठगी हो गई है। स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

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