फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) ज्ञानेंद्र कुमार ने परिवाद संख्या 4446/2024, अरविन्द सिंह बनाम देवेंद्र सिंह आदि में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2024 को आदेश पारित करते हुए थानाध्यक्ष कादरीगेट को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। किन्तु नियत दिनांक 01.07.2024 को न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और न ही कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। अत: आपको इस नोटिस के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के तीन दिन के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के साथ प्रेषित करें। धारा 394 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय के आदेश की अवहेलना के संबंध में प्रकीर्णवाद दर्ज करते हुए नियमानुसार सजा जुर्माने से दण्डित क्यों न किया जाये।
थानाध्यक्ष कादरीगेट न्यायालय में तलब
