फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने दुष्कर्म के मामले में सुनील उर्फ बटकनी पुत्र सूरज सहाय निवासी पुनपालपुर मेरापुर को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष व 10 माह का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।बीते 12 वर्षों पूर्व थाना मेरापुर क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 18 फरवरी 2011 को शाम 6 बजे मेरी भतीजी शौच के लिए गॉव के बाहर खेत पर गयी थी। पीक्षे से बटकनी उर्फ सुनील व उसका चचेरा भाई हमीर सिंह भी गया था। भतीजी को खेत में दबोचकर दुष्कर्म किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर मंैने देखा बटकनी और हमीर सिंह खेत से गॉव की तरफ भाग रहे थे और भतीजी रो रही थी। मैंने भागकर बटकनी को पकड़ लिया और अपने घर लाया। तब तक इसके परिवार के शीतल, नेम सिंह, सुनील, छविराम, भूरा घर पर आए और लाठी व पत्थर चलाते हुए बटकनी को छुड़ा ले गए और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे गये। तहरीर के आधार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर सुनील उर्फ बटकनी, हमीर सिंह, शीतल, नेम सिंह, सुनील, भूरा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की के आधार न्यायाधीश ने सुनील उर्फ बटकनी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष 10 माह का कारवास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। शीतल, नेम सिंह की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में पृथक हो गयी। सुनील की पत्रवाली उपशमित हो गयी। हमीर सिंह, भूरा को साक्ष्य के अभाव मेें दोष मुक्त कर दिया गया।
दुष्कर्म के आरोपी को सजा, दस वर्ष दस माह का कारावास
