राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के तहत बीड़ी व तम्बाकू के लिए गये सैम्पल

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के तहत शनिवार को लिंजीगंज प्राइमरी स्कूल के पास तम्बाकू विके्रता ऋषि पुत्र राकेश चंद्र सक्सेना एवं रामतीर्थ पुत्र बुलाकीराम से 200-200 रुपया जुर्माना लेते हुए अन्य को चेतवानी दी गई। भीमसेन मार्केट नेकपुर कलां के पास विके्रता मजहर अली के यहां से श्याम बीड़ी का नमूना लिया गया एवं रेलवे रोड़ फतेहगढ़ पर विक्रेता मुकेश अग्रवाल की दुकान से चक्र छाप तम्बाकू का नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षाधिकारी आशीष वर्मा एवं जनपद सलाह का सूरज दुबे की अगुयाई में अभियान चलाकर जुर्माना वसूला गया।
खाद्य सुरक्षाधिकारी ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर कार्रवाई की जाती है। इसके तहत 200 रुपए से 10 हजार रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है। शनिवार को चले अभियान के तहत कुल 2 विके्रताओं से 400 रूपये जुर्माना वसूला गया एवं 2 विके्रताओं से तम्बाकू के नमूने लिए गए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम 2019 के तहत किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट नहीं मिली।
सूरज ने बताया कि 5 दिसंबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम 2019 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, व्यापार, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। उन्होंने बताया कि इस कानून का पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। दोबारा पकड़े जाने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों लगाया जाएगा। कानून के अनुसार, ई-सिगरेट के भंडारण पर छह महीने तक की कैद या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सकंे।

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