पास्को के मामले के आरोपी को सात वर्ष का कारावास

50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
पीडि़त पक्ष को 8 वर्षों बाद मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण व पाक्सो के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने आशुतोष उर्फ भोटू पुत्र भइयालाल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना विलग्राम को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।बीते 8 वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र निवासी युवक ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी पुत्री 16 वर्षीय जो कि कक्षा 9 की छात्रा है। वह 30 अप्रैल 2015 को सुबह 8 बजे स्कूल में पढऩे के लिए गयी हुई थी। शाम तक घर वापस न आने पर मेरी पत्नी ने मुझे इसकी जानकारी दी। काफी खोजबीन करने पर कहीं पता नहीं चला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर आशुतोष के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने आशुतोष को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारवास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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