पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को सात वर्ष का कारवास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नबालिग किशोरी को कमरे में बंद कर हाथपैर बांधकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त सूरज पुत्र श्रीपाल निवासी कांशीराम कालोनी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।विगत 5 वर्ष पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र की पीडि़ता की मां ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि मेरी 14 वर्षीय पुत्री को पड़ोस का सूरज पुत्र श्रीपाल रात 10 बजे के अंधेरे में मेरी पुत्री को जबरदस्ती उस समय उठा ले गया। जब वह सो रही थी। उसने मुंह में कपड़ा लगाकर और बंधक बनाकर उसके जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुत्री ने घर आकर घटना की जानकारी दी। इस दौरान आरोपी ने जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त सूरज को पाक्सो के मामले में दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारवास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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