पत्नी की हत्या में पति को सात वर्ष का कारावास, दस हजार का जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने प्रदीप पुत्र रामभरोसे को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। विगत 6 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को जनपद अलीगढ़ के थाना देहली गेट की निवासी राजकुमारी पत्नी रामू ने दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि मैंने अपनी पुत्री गौरी की शादी प्रदीप पुत्र रामभरोसे निवासी मदनपुर मोहम्मदाबाद के साथ अपनी सामथ्र्य के अनुसार दान दहेज के साथ करीब चार वर्ष पूर्व की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये के मांग की और कहा कि मांग पूरी न होने पर जान से मार दूंगा। 7 जुलाई 2017 को पति प्रदीप, जेठ सुनील, अनिल, ननद सुनीता ने मेरी पुत्री की हत्या कर फांसी पर लटका दिया था। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर साक्ष्य गवाह कर आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान के समय बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने प्रदीप को 7 वर्ष की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव से सुनील, अनिल को दोष मुक्त कर दिया।

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