पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने रणधीर उर्फ टाइगर यादव पुत्र रामस्वरूप व राजू पुत्र जयनारायन यादव निवासीगण रम्पुरा फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष के कारावास व १५-१५ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 30 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के तत्कालीन प्रभारी इंद्रजीत सिंह चौहान ने रम्पुरा निवासीगण रणधीर सिंह उर्फ टाइगर यादव, रामस्वरूप, राजू के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा सूचना पर समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत दर्ज करवाया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने रणधीर उर्फ टाइगर यादव, राजू यादव को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्षों का कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया मुकदमा विचारण के दौरान रामस्वरूप की मृत्यु हो गयी।
गैंगेस्टर के मामले में अधिवक्ता समेत दो अभियुक्तों को छ:-छ: वर्ष का कारावास
