12500 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
दो आरोपियों को पहले किया जा चुका दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नकली नोट छापकर बाजार में चलाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 न्यायाधीश मेराज अहमद ने राजवीर पुत्र स्व0 अतिराज सिंह निवासी ग्राम मेदेपुर थाना एलाऊ मैनपुरी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष के कारावास व 12500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 21 वर्ष पूर्व नेकपुर चौरासी में कुछ लोगों ने मकान को किराए पर लेकर प्रिंटर स्याही कागज लेकर नकली नोट छापकर कुछ लोगों से कमीशन पर बाजार में चलवाते थे। जिसकी सूचना पर कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने एक युवक को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। उस युवक की निशानदेही पर नेकपुर चौरासी में नकली नोट छापने वाले मकान में दबिश देकर मय सामग्री सहित राजवीर, प्रेमपाल, रक्षपाल, सुधीश को गिरफ्तार किया था। उपनिरीक्षक राजेश सिंह ने फर्द गवाह भारतीय दंड संहिता 498क, 498ख, 498 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने राजवीर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व 12500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया। इस मामले में प्रेमपाल, रक्षपाल को न्यायालय से दंडित किया जा चुका और सुधीश को दोष मुक्त किया जा चुका है।
जाली नोट छापने वाले आरोपी को दस वर्ष का कारावास
