लूट के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एन्टी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने नत्थू पुत्र टिम्भा उर्फ सिपाही निवासी पंखा खेड़ा थाना परौर शहजहाँपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 27 सितम्बर की तिथि निहित है।
जानकारी के अनुसार विगत 32 वर्षो पूर्व मैनपुरी के थाना करहल निवासी राजेश कुमार पुत्र होरीलाल ने कोतवाली मोहम्दाबाद पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मैं मैनपुरी से फर्रुखाबाद जा रहा था। मेरे साथ दीनानाथ गुप्ता थे। शाम साढ़े छ: बजे ग्राम मुरहास से कुछ आगे पहुँचा तो मुझे स्कूटर की रोशनी में कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। जब मैं वहां पहुंचा, तो मुझे रोककर मेरा स्कूटर छीनने लगे। मेरे व मेरे साथी के विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। मेरी घड़ी और कुछ रुपये व साथी से चांदी की अंगूठी और कुछ सामान लूट लिया। पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कुछ दिन बाद थाना कलान जनपद शाहजहांपुर में स्कूटर बरामद कर लिया। पुलिस ने अकबर, इबली, बूचा, नत्थू, फरियाद के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा वादी व गवाह ने नत्थू, फरियाद की शिनाख्त की। न्यायालय में नत्थू, फरियाद के विरुद्ध चार्ज बना है। मुकदमा सुनवाई के दौरान फरियाद की मृत्यु हो गयी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने नत्थू को दोषी करार देते न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 27 सितम्बर की तिथि नियत की है।

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