फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मामले में एसपी आरती सिंह की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रविवार को छुट्टी के दिन स्पेशल बेंच बैठी। स्पेशल बेंच ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के आदेश पर वकील अवधेश मिश्रा की याचिका पर सुनवाई पूरी की। जस्टिस जे0जे0 मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई तक वकील अवधेश मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस दौरान याची की ओर से सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह और प्रशांत सिंह रिंकू ने अदालत में बहस की। कोर्ट ने कहा आदेश की कॉपी सीजेएम फर्रुखाबाद के माध्यम से एसपी और एसएचओ कोतवाली फतेहगढ़ को दी जाए। अवधेश मिश्रा के खिलाफ 11 अक्टूबर को कोतवाली फतेहगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला तब सामने आया जब प्रीति यादव की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। आरोप है कि एसपी आरती सिंह ने उसी याचिका के बाद यह एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में आरोप है कि 2020 के एक केस में अभियुक्त से अभियोजन पक्ष को 5 लाख रुपए देने की मांग की गई थी। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
एसपी के मामले में रविवार को बैठी स्पेशल बेंच, वकील अवधेश मिश्रा की गिरफ्तारी पर लगी रोक
