भारतीय न्याय संहिता में होंगे बदलाव, एक जुलाई से लागू होंगे नए कानून

  • आत्महत्या की धमकी देने पर सजा का प्रावधान
  • भारतीय न्याय संहिता के तहत एक जुलाई से होगा लागू
  • यूपी पुलिस में अफसर से लेकर कॉन्स्टेबल तक हो रहे तैयार
हीरोपंती या किसी भी तरीके से खुदकुशी की धमकी देना अब भारी पड़ेगा। एक जुलाई से लागू हो रही भारतीय न्याय संहिता के तहत यह जुर्म होगा और इसमें एक साल तक की सजा हो सकती है। बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों से लेकर पुलिस की सबसे छोटी इकाई कॉन्स्टेबल को नए बदलावों के लिए युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। शॉप लिफ्टिंग यानी बिना भुगतान के किसी दुकान, मॉल से सामान ले जाने पर अब एक दो साल नहीं सात साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इसे पैटी आर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। अब चेन स्नैचिंग के मामलों में कुछ ही दिन में छूटकर बाहर आना इतना आसान नहीं होगा। नए कानून की धारा 304 के तहत इसमें तीन साल तक की सजा होगी। यदि स्नैचर किसी गैंग का सदस्य है, तो पैटी आर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है।नाबालिगों का अपराध में इस्तेमाल करने वालों को भी नए कानून के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल, नाबालिगों को सजा के तौर पर तीन साल तक संरक्षण गृह में रखा जाता है। इसका फायदा उठाकर लोग उनसे हत्याएं तक करवा देते हैं। अब बच्चों से इस तरह से अपराध कराने वालों को 10 साल तक की सजा होगी।

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