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जानलेवा हमले के मामले में तीन पर दोषसिद्ध, सजा 2 जुलाई को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमला के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 रितिका त्यागी ने तीन आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया। सजा के बिंदु पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी।
वर्ष 2003 में थाना जहानगंज के ग्राम जरारी निवासी अश्फाक हुसैन पुत्र शहजाद हुसैन ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि गांव की जहरा बेगम के साथ मिलकर ग्राम शरफाबाद में जमीन का बैनामा रामऔतार पुत्र मंगूलाल निवासी खानपुर कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज से कराया था। वजीम व सरकसी गुंडा किस्म के व्यक्ति है। टै्रक्टर चोरी के मामले में जहानगंज पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है उन पर कई मुकदमे चल रहे है। मंैने अपनी जमीन पर सरसों की फसल बोई है। आरोपी दौलत शेर पुत्र हैदर खां, मुजम्मिल, मुस्तकीम, अपऊ पुत्रगण दौलत शेर निवासीगण गुलरिया शरफाबाद भोजपुर ने आरोपियों के साथ मिलकर अवैध असलाहों से लैस होकर आये और जान से मारने की नियत से दौड़ पड़े। मैंने भागकर अपनी जान बचायी। गांव के कुछ लोगों के साथ खेत पर गया तो देखा आरोपीगण रायफलों व बंदूकों से लैस थे और सरसों की फसल काट रहे थे। मना करने पर आरोपियों गाली-गलौज किया और जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पेड़ की आड़ में छिप जाने से बाल-बाल बच गया। आसपास के लोगों के ललकारने पर आरोपीगण जानमाल की धमकी देकर भाग गये और कट फसल को अपने साथ ले गये तथा फसल को उजाड़ ले गये। थाने रिपोर्ट लिखाने जाते समय आरोपीगण रास्ते में रास्ता रोकते है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 रितिका त्यागी ने आरोपी दौलत शेर व उसके पुत्र मुजम्मिल, मुस्तकीम, अपऊ के विरुद्ध धारा 307 सपठित धारा 34 एवं 504, 506, 427 में दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया। सजा के बिंदु पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी।

अभियुक्त मुस्तकीम को सुरक्षित ढंग से न्यायालय में पेश करने के एसपी को आदेश

फर्रुखाबाद। अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 रितिका त्यागी ने पुलिस अधीक्षक को अभियुक्त मुस्तकीम को अपनी अभिरक्षा में रखे एवं सत्र परीक्षण में सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु २ जुलाई को सुरक्षित ढंग से न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये है। उपरोक्त सत्र परीक्षण इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र दौलत शेर निवासी गुलरिया को न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 34 एवं 504, 506, 427 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया। सजा के बिंदु पर 2 जुलाई की तिथि नियत की गई। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया है। अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 रितिका त्यागी ने पुलिस अधीक्षक को अभियुक्त मुस्तकीम को अपनी अभिरक्षा में रखे एवं सत्र परीक्षण में सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु २ जुलाई को सुरक्षित ढंग से न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये है।

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