होटल संचालक की हत्या में दो सगे भाइयों सहित तीन पर दोष सिद्ध

प्रेम सम्बंध के शक में हुई थी हत्या
बाजार से घर जाते समय रास्ते में घटी थी घटना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्रेम प्रसंग के शक में घर जाते समय रास्ते में घेरकर दिनदहाड़े युवक की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने पिंटू, रिंकू पुत्रगण रामऔतार, अनिल पुत्र सुरेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 30 सितम्बर की तिथि नियत की गई है।विगत 6 वर्ष पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम रसीदपुर निवासी किशनपाल शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि मेरा छोटा भाई संतोष शर्मा जो कि अविवाहित था। गांव के जगवीर जाटव के घर आना जाना था। मेरा भाई अक्सर जगवीर व ममता को आवश्यकता पडऩे पर रुपये पैसे देकर जरूरत पूरी कर देता था। जगवीर के भतीजे रिंकू, पिंटू, अनिल, आशिक, संतोष को जगवीर के घर आने जाने का विरोध करते थे। उक्त लोगों को इस बात का शक था कि संतोष ममता के घर मिलने जुलने जाता है और यह लोग संतोष से रंजिश मानते थे। 15 अक्टूबर 2017 को मेरा भाई व बहन दोपहर हथियापुर से साइकिल से घर आ रहे थे। रास्ते में घेरकर इन लोगों ने एक राय होकर संतोष को गोली, हसिंया मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य गवाह के आधार पर रिंकू, पिंटू, अनिल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने रिंकू, पिंटू, अनिल को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 30 सितबंर की तिथि नियत की गई है।

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