हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध

 सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तिथि नियत
प्रेम संबंध के शक में आरोपियों ने अपनी पुत्री की हत्या की थी
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में नन्दू उर्फ बृजकिशोर पुत्र मलखान सिंह धोबी, सवसुख पुत्र हरदयाल निवासीगण गदनपुर देवराजपुर कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है।
बीते पंद्रह वर्ष पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम गदनपुर देवराजपुर के निवासी शिवम पुत्र नरेश चंद्र ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि हमारे गांव के मलखान सिंह की लडक़ी रंजना करीब एक माह पहले हमारे घर के सामने से होकर जा रही थी, तो उसने हमारे भाई राजीव से बातचीत की थी। जिस पर रंजना के भाई ने उसको मारा पीटा था। उसको शक था उसकी बहन के नाजायज संबंध मेरे भाई से है, तभी से उसके घरवाले नाराज रहने लगे। दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को रंजना का दूसरा भाई नन्दू उर्फ बृजकिशोर जो दिल्ली में काम करता है वह मेरे घर पर गाली-गलौज कर रहा था। दिनांक 18 अक्टूबर को नन्दू उर्फ बृजकिशोर, मलखान, सवसुख ने मिलकर रंजना को मेरे भाई के साथ नाजायज संबंध के शक में समय शाम सात बजे अपने घर के आंगन में कुल्हाड़ी व चाकू से काटने लगे। जिस पर वह बहुत तेज चिल्लाने लगी। हम लोग अपने घर पर थे। हम लोगों को भी डर लगने लगा। रंजना की हत्या करने के बाद तीनों लोग शव को उठाकर हमारे घर की तरफ आने लगे, तो हम लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था और अपनी छत पर चले गए थे। उपरोक्त तीनों लोगों ने हमारा दरवाजा तोडक़र लाश को हमारे घर में रख दिया। उसके बाद नन्दू का भाई रंजीत आया और लाश को हमारे घर से उठाकर अपने दरवाजे पर ले गया तथा नन्दू की बहन अर्चना ने अपने घर के आंगन में पड़े खून को खुरचकर मिट्टी गांव के बाहर फेंककर अपने घर के आंगन में पड़े खून को साफ कर दिया था। घटना को गांव के कई लोगों ने देखा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने नन्दू उर्फ बृजकिशोर, सवसुख को दोष सिद्ध किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है। मुकदमा विचारण के दौरान मलखान, रंजीत की मृत्यु हो चुकी है।

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