समृद्धि न्यूज। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सेंगर को मिली सजा को निलंबित कर दिया था। उन्नाव में दुष्कर्म के इस मामले में सेंगर दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मुकदमे पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत की पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की अपील की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कुलदीप सेंगर को अगले 7 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा खारिज करते हुए जमानत को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्नाव रेप केस की पीडि़ता ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
