सजा के बिन्दु ६ नवंबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अपहरण व पाक्सो एक्ट के मामले श्याम बाबू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी भाऊपुर चौरासी राजेपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर ६ नवंबर की तिथि नियत की गयी है।बीते 8 वर्षो पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 4 फरवरी 2015 को मेरे रिस्तेदार फर्रुखाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मैं उनको देखने के लिए गया था। मेरे मोहल्ले की माया देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह, सुषमा देवी पुत्री राजेन्द्र सिंह ने मेरी पुत्री जो कि सुषमा के साथ पढ़ती थी। सुषमा ने मेरी पुत्रियों से कहा कि तुम्हारे पिता फर्रुखाबाद गए हुए है। उन्होंने हमसे यह कहा की तुम लोग मेरे साथ फर्रुखाबाद चलो वहां अपने रिस्तेदार को भी देख लेना और मेला भी देख लेना। जिस पर सुभाष की पुत्रियां तैयार हो गयीं। सभी लोग मेले की वजह से अधिक जाम होने के कारण चाचूपुर मोड़ पर उतरकर पैदल चलने लगे। पीछे से एक सफेद रंग की गाड़ी आयी उसमें राजेन्द्र सिंह के लडक़े श्यामबाबू, प्रसादी लाल, रामू और दो अज्ञात व्यक्ति थे, सामने आने पर मेरी छोटी पुत्री पहचान लेगी। जो मेरी पुत्री सोनी का अपहरण कर ले गये। जब पीडि़त ने राजेंद्र सिंह से अपनी पुत्री के बारे में पूछा, तो वह गाली-गलौज करने लगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर श्यामबाबू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त प्रदीप सिंह, विकास, अभिषेक, अनुज की पैरवी के आधार न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने श्यामबाबू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर ६ नवंबर की तिथि नियत की है।
पास्को एक्ट के मामले में युवक पर दोष सिद्ध
