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मारपीट के मामले में युवक को सजा

बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मारपीट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम सरोज ने देशराज पुत्र मुरली निवासी नहरईया कोतवाली मोहम्मदाबाद को एक वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया है व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 1988 में कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम नहरईया निवासी रघुवर दयाल ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया की छेदालाल पर मेरे भाई पप्पू के उधार रुपये थे। गॉव के लोगों को इकठ्ठा करके समझौता हो गया था उसने कुछ रुपये दे दिए थे और कुछ रुपये बाकी थे। जब मेरे भाई ने बकाया रुपये मांगे। इसी बात को लेकर मुझे व मेरे भाई रामदास, मेरी पत्नी सुंदरी, भाभी श्यामदेवी मेरे दरवाजे पर आकर घेरकर लाठीडंडों से मारपीट कर घयाल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर छेदालाल, शिवनाथ, देशराज, मेवालाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व अभियोजन की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश नीलम सरोज ने देशराज को दोषी करार देते एक वर्ष की परिवीक्षा व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मुकदमा विचारण के दौरान छेदालाल, शिवनाथ, मेवालाल की मृत्यु हो गयी थी।

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