पीडि़त पक्ष को 25 वर्षों बाद मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने हत्या के मामले में शिवराम पुत्र रामनरेश निवासी सिकन्दरपुर मिर्जापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 25 वर्षो पूर्व थाना मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर निवासी नीरज पाठक पुत्र राममहेश ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि बीते चार वर्षो पूर्व विपिन बिहारी कायस्थ का मकान खरीदा था। उस मकान पर गोपाल जबरदस्ती कब्जा किये हुए था। मेरे पिता ने गोपाल को मकान से निकाल दिया। जिसके बाद उसके परिवार के मनीराम, शिवराम, गिरीश उर्फ पंडित, दिनेश, अशोक मेरे पिता से रंजिश मानने लगे थे। मेरे पिता व भाई घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में उक्त लोगों ने बंदूक से मेरे पिता व भाई के गोली मार दी। जिससे मेरे पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गयी और मेरा भाई घायल हो गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने शिवराम पुत्र रामनरेश निवासी सिकन्दरपुर थाना मिर्जापुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया व साक्ष्य के अभाव से गोपाल, अशोक को दोष मुक्त कर दिया। इसी घटना में जानलेवा हमला का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।
