समृद्धि न्यूज। बुलंदशहर के स्याना में 2018 की हिंसा के मामले में 38 लोगों को दोषी पाया गया। जिसमें पांच अभियुक्त प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जोनी और लोकेंद्र मामा को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के लिए दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं 33 दोषियों को 7 साल तक की कैद की सजा से दंडित किया है। पुलिस ने मामले में चार दिसंबर 2018 को कई नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एफआईआर में हिंसा में मारे गए युवक सुमित कुमार को भी आरोपी बनाया था। मामले की जांच के लिए बाद में एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
जानकारी के मुताबिक, बुलंदशहर एडीजी 12 गोपालजी की कोर्ट ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद व बलवा में 33 दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। करीब साढ़े छह साल बाद 30 जुलाई को कोर्ट ने 38 आरोपियों को दोषी करार दिया। जिसके बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
मामले की जांच में 44 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि फैसला आने से पहले ही पांच आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी की घटना वाले दिन ही गोली लगने से मौत हो गई थी। बताते है कि हिंसा के बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की सर्विस रिवॉल्वर आज तक बरामद नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता व मौजूदा जिला पंचायत सदस्य योगेश राज समेत 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से पांच की मौत हो चुकी है, एक बाल अपचारी रिहा हो चुका है। एडीजे-12 गोपाल ने दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। न्यायाधीश ने पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।
उम्रकैद सजा पाये पांचों अभियुक्तों के नाम
- प्रशान्त नट पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम चिगरावटी थाना स्थाना बुलन्दशहर
- राहुल पुत्र भीमसैन निवासी ग्राम हरवानपुर थाना स्याना बुलन्दशहर
- डेविड पुत्र महीपाल निवासी चिंगरावटी थाना स्याना बुलन्दशहर
- लोकेन्द्र पुत्र वीर सिंह निवासी चिगरावटी थाना स्याना बुलन्दशहर (जेल)
- जौनी पुत्र सुशील निवासी चिगरावटी थाना स्याना बुलन्दशहर
आरोपियों को सजा मिलने के बाद इंस्पेक्टर सुुबोध कुमार सिंह के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। दरअसल, जंगलों में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान थाने को घेर कर आग लगाई गई थी, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक अन्य युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी।
सात-सात साल की सजा पाये 33 अभियुक्तों के नाम
- योगेशराज पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम नयाबस थाना स्याना बुलन्दशहर
- चमन पुत्र देवेन्द्र निवासी नयाबास थाना स्याना बुलन्दशहर
- देवेन्द्र पुत्र रामबल निवासी नयाबास थाना स्याना बुलन्दशहर
- आशीष चौहान पुत्र महेश 9 चौहान निवासी ग्राम रवानी कटीरी थाना नरसैना बुलन्दशहर
- रोहित कुुमार राघव पुत्र रामौतार राघव निवासी बरोली वासुदेवपुर थाना स्याना बुलन्दशहर
- जितेंद्र उर्फ लाल गुर्जर पुत्र दलेल सिंह निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- सोनू पुत्र सुखपाल जाटव निवासी नयाबास थाना स्याना
- जितेंद्र उर्फ जीतू फौजी पुत्र राजपाल निवासी महाव थाना स्याना
- नितिन पुत्र बृजेश निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- मोहित पुत्र विजेंदर निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- रमेश जोगी पुत्र चुना जोगी निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- विशाल त्यागी पुत्र सुरेंद्र त्यागी निवासी स्याना
- हेमू उर्फ हेमराज पुत्र नवाब निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- अंकुर पुत्र वीरेंद्र निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- आंटी उर्फ अमित पुत्र उदयवीर निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- आशीष पुत्र अशोक निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- हरेंद्र पुत्र सुखपाल निवासी महाव थाना स्याना
- टिंकू उर्फ भूपेश पुत्र अशोक निवासी महाव थाना स्याना
- गुड्डू उर्फ मुकेश पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी महाव थाना स्याना
- रोबिन जाट पुत्र वीरेंद्र निवासी महाव थाना स्याना
- सत्येंद्र राजपूत पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी गांव लौंगा थाना स्याना
- सतीश पुत्र चंद्रभान लोधी निवासी चांदपुर थाना स्याना
- विनीत पुत्र नरेंद्र जाट निवासी महाव थाना स्याना
- राजीव पूर्व कलवा पुत्र दलबीर जाट निवासी चिंगरावठी थाना स्याना
- सचिन उर्फ कोबरा पुत्र अजय जाट निवासी हरवानपुर थाना स्याना
- पवन कुमार पुत्र जयप्रकाश लोधी निवासी स्याना
- शिखर अग्रवाल पुत्र रंजीत अग्रवाल निवासी स्याना
- उपेंद्र राघव पुत्र महेंद्र सिंह निवासी गिनोरा नांगली थाना खानपुर
- सौरभ पुत्र यशवीर निवासी खाद मोहन नगर थाना स्याना
- राजकुमार पूर्व प्रधान पुत्र त्रिलोक निवासी महाव थाना स्याना
- नितिन पंडित पुत्र व्यास पंडित निवासी स्याना
- कलुआ पुत्र बाबूराम निवासी महाव थाना स्याना
- जयदीप पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम चिंगरावठी थाना स्याना
