फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने कारे उर्फ करू उर्फ पुजारी को गैर इरादतन हत्या में 6 वर्ष का करावास व 5500 रुपये से दंडित किया गया।
जानकारी के अनुसार थाना कपिल के ग्राम टपुआ निवासी रामपाल ने 22 अगस्त 2004 को मुकदमा दर्ज करवाया कि मैं व मेरे साथ मेरा लडक़ा साधु अपना खेत जोत रहे थे। मेरा और सुल्तान का पहले से झगड़ा हो गया था, तभी से मुझसे रंजिश मान रहे थे। आज उसी रंजिश के कारण समय करीब 10.00 बजे दिन में सुल्तान, भूरे, बड़े कारे, छोटे कारे, अनार सिंह निवासी पलीतपुरा, राजकुमार निवासी टपुआ करू, राजेंद्र निवासी पलीतपुरा थाना कपिल अपने हाथों में लाठी-डंडा व असलाह लेकर मेरे लडक़े साधु को जान से मारने के इरादे से एक राय होकर पहले गाली-गलौज किया और लाठी-डंडों से मारा पीटा व असलाह से फायर करके घायल कर दिया। मेरे व मेरे गांव के भूरे, रामशरन, विजय, उदयवीर इधर-उधर खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने घटना को देखा। हम लोगों के चिल्लाने पर मुल्जिमान खेतों से भाग गए। शासकीय अधिवक्ता अखिलेश राजपूत की पैरवी से अभियुक्त कारे उर्फ करू उर्फ पुजारी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 6 वर्ष का कारावास व 5500 सौ रूपए का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
गैर इरादतन हत्या में 6 वर्ष का कारावास व 5500 का जुर्माना
