अधिवक्ता के साथ मारपीट, लूटपाट में दरोगा व सिपाही दोषी करार

 सजा पर सुनवाई 16 जनवरी को
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अधिवक्ता के साथ मारपीट कर लूट करने वाले कर्नलगंज के तत्कालीन चौकी इंचार्ज व सिपाही सुरेन्द्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते आठ वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला नेकपुर कला निवासी शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। जिसमें कहा कि १० जनवरी 2018 को समय करीब ९:०० बजे शाम दयानंद कटियार, अभिनव कटियार व आशा कटियार ने मेरे साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से फायर किया। जिसकी सूचना देने कर्नलगंज चौकी जा रहा था, तभी रास्ते में चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया ने फोन कर कोतवाली फतेहगढ़ बुलाया। जैसे ही कोतवाली पहुंचा, वैसे ही दरोगा गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर अनिल भदौरिया, सिपाही नवनीत व सुरेन्द्र ने मिलकर लाठी-डंडों व पटा से जानलेवा हमला कर धार्मिक भावना को आहत करते हुए दरोगा ने चोटी काट दी और जेब से 2200 रूपये की नकदी, एटीएम कार्ड, सोने की अंगूठी छीन ली और रात भर हवालात में बंद रखा। उक्त घटना तत्कालीन प्रभारी दीपक कुमार के कहने पर की गयी। साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय ने अनिल भदौरिया, सुरेन्द्र सिंह, नवनीत, दीपक को तलब कर किया था। नवनीत, दीपक कुमार की पत्रावली पृथक हो गई थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अनिल भदौरिया, सुरेन्द्र सिंह को न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की गयी है। अनिल भदौरिया की तैनाती जनपद जालौन में तैनात है, जबकि सुरेन्द्र की तैनाती जनपद इटावा में है।

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