हत्या के मामले में दो युवकों पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर 18 अक्टूबर की तिथि नियत सब्जी विक्रेता का शव अमरूद के बाग में मिला था

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सब्जी बेचने वाले युवक की हत्या के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने घुड़कू पुत्र महेश कठेरिया, खैरा पुत्र मुरली कठेरिया निवासीगण मई हादी दादपुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 18 अक्टूबर की तिथि नियत है। बीते 16 वर्षो पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम अलियापुर निवासी मौजीलाल पुत्र श्री दयाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा भाई नेकराम उर्फ रमले बाथम 7 जनवरी 2007 को शाम सब्जी बेचने मई रसीदपुर बाजार गया था। जब वह रात तक घर नहीं लौटा तो मैं व अन्य लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, तो उसकी लाश आज गिरीश गंगवार के अमरूद के बाग में पड़ी मिली। उसके शरीर पर धारदार हथियार से चोट की गई है उसकी हत्या कर दी अमरूद का बाग अलियापुर में है थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया विवेचक ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया साक्ष्य गवाह के आधार पर पुलिस ने घुड़कू, खैरा, वीरे के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया मुकदमा सुनवाई के दौरान वीरे की मृत्यु हो गयी थी। वचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायधीश महेंद्र सिंह ने घुड़कू, खैरा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 18 अक्टूबर की तिथि नियत है। —————————–

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