फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अजय कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी जासमई थाना बेवर जनपद मैनपुरी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें अपने भाई की मौत के लिए डॉक्टर केएम द्विवेदी, रिसेप्सनिष्ट अतीक और डायलेसिसकर्ता सूर्यभान सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। अदालत ने थाना कादरी गेट पुलिस को उपरोक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है।अजय कुमार द्वारा की गई शिकायत में दर्शाया कि 22 जुलाई 2023 को इलाज के लिए कि केएम द्विवेदी के अस्पताल आवास विकास में अपने भाई किशोर उर्फ सरवन को भर्ती कराया था। लापरवाही से डायलेसिस करने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर मेरे भाई को मृत्यु करने एवं गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। भाई की मृत्यु के लिए अस्पताल के संचालक डा0 केएम द्विवेदी, अतीक व सूर्यभान सिंह को मुख्य रुप से दोषी ठहराया गया। पीडि़त का कहना है कि थाने गये लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने थाना कादरीगेट पुलिस को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
