पाक्सो एक्ट के आरोपी को पांच वर्ष का कारवास

बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने पाक्सो एक्ट के मामले में राकेश पुत्र कामता प्रसाद निवासी गऊटोला कायमगंज को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
थाना मऊदरवाजा निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी ५ वर्ष की पुत्री मोहल्ला पालरिया में सब्जी पूड़ी लेने गयी थी। वहीं रास्ते में राकेश पुत्र कमता मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर नाले के पास ले जाकर उसके कपड़े उतारने लगा और वह चिल्लालने लगी। हम लोग उसको ढूंढते हुए मौके पर पहुंच गये। हमें देख राकेश वहां से भागने लगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, अनुज कटियार, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने राकेश को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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