*मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने प्रभारी निरीक्षक को किया तलब
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्रभारी निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट प्रवीण कुमार त्यागी ने 3 मार्च को केस डायरी सहित न्यायालय में पेश होने के आदेश दिये है।
नगर के मोहल्ला हरभगत निवासी संदीप औदिच्य ने जमीन पर कब्जे के बारे में न्यायालय में नरेन्द्र कुमार बाथम, हृदेश कुमार बाथम पुत्रगण स्व0 विपिन बिहारी, रेनू बाथम पत्नी नरेन्द्र, वंदना पत्नी हृदेश, पवन व अमन पुत्रगण नरेन्द्र निवासी घोड़ा नखास व तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया था। उस बारे में संदीप औदिच्य ने शीघ्र निपटारा कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट को प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर न्यायालय ने विवेचना व अनविक्षण करने हेतु 20 फरवरी को सम्पूर्ण डायरी तलब की थी। जिस पर उपनिरीक्षक विद्या सागर तिवारी द्वारा आख्या दी गई जांच जारी है, लेकिन डायरी नहीं प्रस्तुत की। इस तरीके से अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि केस डायरी के साथ 3 मार्च को उनके न्यायालय में उपस्थित हो।
मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने प्रभारी निरीक्षक को किया तलब.
