न्यायालय के आदेश पर भी नगर पालिका ने नहीं खुलवाया आम रास्ता

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय के आदेश के बावजूद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने अभी तक रास्ते में बनी दीवाल व अतिक्रमण नहीं हटवाया। जबकि इस संदर्भ में पीडि़त ने नगर पालिकाध्यक्ष से भी गुहार लगायी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्यायालय नगर मजिस्टे्रट के यहां मंथल बाथम पुत्र राजेश कुमार बाथम निवासी सिविल लाइन मडैय़ा कोतवाली फतेहगढ़ बनाम राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र नत्थू सिंह के यहां चल रहे मुकदमे में साक्ष्य व जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम पक्ष के पक्ष में न्यायालय नगर मजिस्टे्रट ने निर्णय सुनाया। जिसमें नगर मजिस्टे्रट संजय कुमार ने आदेश दिया कि वाद संख्या 22/91 धारा 133 द0प्र0सं0 रामेश्वर दयाल बनाम नत्थू सिंह कोतवाली फतेहगढ़ के संदर्भ में पूर्व पारित आदेश 6 अगस्त 1994 के अनुपालन में विपक्षीगणों को विवादित आम रास्ते से अपना अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश पारित किया जाता है। जब प्रतिवादी ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया तो प्रथम पक्ष मंथल बाथम ने न्यायालय के आदेश के प्रति के साथ प्रार्थना पत्र दिया। जिससे नगर मजिस्टे्रट ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फर्रुखाबाद व एसएचओ फतेहगढ़ को कार्यवाही करने के लिए कहा। ईओ ने इस संदर्भ में एई को आदेशित किया। मौके पर विभागीय अधिकारी गये। जांच पड़ताल की और विपक्षी को फटकार लगायी कि आम रास्ते से अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो कार्यवाही होगी, लेकिन उसके बाद आज तक अवैध अतिक्रमण कोई हटवाने नहीं गया। पीडि़त प्रथम पक्ष कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन मजिस्टे्रट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में नगर पालिका के एई अपना अलग ही राग गा रहे है। उनका कहना है कि आदेश से क्या होता है हम अपने अभिलेखों में देखेंगे और अवैध अतिक्रमण हटवाना है तो कार्यवाही के लिए मजिस्टे्रट और पुलिस उपलब्ध कराये और ईओ साथ में चले, हम अपनी गर्दन क्यों फांसे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *