बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को आजीवन कारावास

 पचास हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कलयुगी भाई ने जमीन के लालच में अपने सगे भाई की हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अरुण कुमार पुत्र स्व ग्रीश चंद्र कटियार निवासी चांदपुर कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 14 वर्षों पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम चांदपुर निवासी अरुण कुमार व उसका भाई मुन्नू सिंह कटियार साथ-साथ रहते थे। दोनों भाईयों की शादी नहीं हुई थी। 4 सितंबर 2011 को दोनों भाइयों ने सुबह मिलकर खाना बनाया और खाया और अपने बड़े भाई को घर पर छोडक़र वह अपने खेत की रखवाली हेतु चला गया। जब वह शाम पांच बजे अपने मकान पर वापस आया, तो देखा कि उसके बड़े भाई मृत अवस्था में कमरे में तख्त पर पड़े हैं। इस बात को परिवार वालों तथा मोहल्लों वालों को बताया। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर बड़े भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई अरुण कुमार, हीरालाल, मीरादेवी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव से हीरालाल अवस्थी, मीरा देवी को दोष मुक्त कर दिया।

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