मारपीट के मामले में तीन महिलाओं सहित चार को सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश तृतीय न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने मारपीट के मामले में रामनरेश पुत्र लुकमान, पप्पी पुत्र रामनरेश, सावित्री उर्फ अनारकली पत्नी रामनरेश, छुन्नी देवी उर्फ पूनम देवी पत्नी वर्मा उर्फ ब्रह्मजीत को दोषी करार दिया।
बीते लगभग 23 वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम हरसिंगहपुर निवासी सुमन पत्नी राकेश ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें बताया कि मेरे गांव के उक्त आरोपी मेरे परिवार से इस बात से रंजिश मानते हैं कि आरोपियों के घर से शराब पकड़वाई है। इसी बात को लेकर उपरोक्त लोगों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार न्यायाधीश ने सावित्री देवी उर्फ अनारकली व छुन्नी देवी उर्फ पूनम को तीन वर्ष का कारावास दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। रामनरेश, पप्पी को पांच वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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