कुर्क जमीन पर दबंगों ने बोई आलू की फसल, दो पर मुकदमा दर्ज

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बरारिख गांव में कुर्क की गई जमीन पर अवैध रूप से आलू की फसल बोने का मामला सामने आया है। लेखपाल विवेक कुमा् पाल ने इस संबंध में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मौके पर बोई गई फसल की निगरानी कर रही है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम बरारिख निवासी अवधेश उर्फ भूरे पुत्र राजकिशोर दुबे के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत मुकदमा अपराध संख्या-17/2022 दर्ज है। इसी मुकदमे के तहत गाटा संख्या 398, रकबा 0.161 हेक्टेयर भूमि कुर्क की गई थी। कुर्क की गई इस भूमि का प्रशासक तहसीलदार सदर को नियुक्त किया गया है। तहसीलदार ने लेखपाल को सूचित किया कि अवधेश उर्फ भूरे की इस जमीन पर बरारिख निवासी शिवेंद्र पुत्र राम मोहन और सौरभ पुत्र प्रवीण चंद्र ने सरकारी कब्जे वाली भूमि पर अवैध रूप से आलू की बुवाई कर दी है। लेखपाल विवेक कुमार पाल ने 20 नवंबर 2025 को दोपहर में मौके का मुआयना किया। उन्होंने पुष्टि की कि कुर्क की गई जमीन पर आलू बोया गया है। लेखपाल के शिकायती पत्र के अनुसार शिवेंद्र और सौरभ ने जानबूझकर सरकारी संपत्ति हड़पने के इरादे से यह बुवाई की। जब लेखपाल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने पैसे लेने या खेती करने देने का दबाव बनाया। शिकायती पत्र में लेखपाल ने बताया कि जब उन्होंने शिवेंद्र और सौरभ को यह जानकारी दी कि जमीन के कस्टोडियन तहसीलदार सदर हैं, तो दोनों ने उन्हें मारने पीटने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने लेखपाल विवेक कुमार पाल के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर शिवेंद्र और सौरभ के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की जांच स्वयं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला कर रहे हैं।

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