पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को सात वर्ष का कारवास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नबालिग किशोरी को कमरे में बंद कर हाथपैर बांधकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त सूरज पुत्र श्रीपाल निवासी कांशीराम कालोनी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।विगत 5…
