गैर इरादतन हत्या व दलित उत्पीडऩ में दो को युवकों सात वर्ष की सजा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने गैर इरादतन हत्या व दलित उत्पीडऩ के मामले में शशिकांत उर्फ दीनू कटियार पुत्र अवधेश, गोविंद कटियार पुत्र प्रेमचंद्र कटियार निवासीगण गंगुआपुर थाना बिल्हौर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारवास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।…
