मारपीट के मामले में चार युवकों को सजा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या-8 न्यायाधीश मेराज अहमद ने मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में देवेंद्र कुमार राजपूत पुत्र श्रीराम, पीयूष पुत्र देवेंद्र, विजय पुत्र उमाशंकर, उमाशंकर पुत्र पुत्तनलाल निवासी श्याम नगर कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया है। बीते…
